High Court: सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों की याचिका पर अब 18 मार्च को सुनवाई करेगा. इन विधायकों को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते स्पीकर ने अयोग्य ठहराया था.नई दिल्ली:
High Court: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए स्थगित कर दिया. जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उनका नेतृत्व वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं. जो आज सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते.एससी ने पूछा हाईकोर्ट क्यों नहीं गए विधायक
इस बीच, शीर्ष अदालत को आंदोलनकारी विधायकों से यह भी जानना था कि वे अपने विरोध प्रदर्शन के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में क्यों नहीं गए और किस केंद्रीय अधिकार का दुरुपयोग किया गया। अभ्यर्थी अधिवक्ता ने उत्तर दिया कि उनका चयन हो चुका है। बहरहाल, अदालत उनकी दलील से खुश नहीं हुई और कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करेगी.
राज्यसभा की दौड़ में क्रॉस डेमोक्रेटिक ख़त्म हो गया
आपको बता दें कि 29 फरवरी को स्पीकर ने छह कांग्रेस विधायकों को राज्यसभा के फैसले में क्रॉस वोटिंग करने से रोक दिया था।
राज्यसभा के फैसलों में क्रॉस डेमोक्रेटिक खत्म हो गया
आपको बता दें कि 29 फरवरी को स्पीकर ने राज्यसभा के फैसलों में क्रॉस वोटिंग करने वाले छह कांग्रेस विधायकों को बाहर कर दिया था। जिन छह विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था उनमें सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, दविंदर के भुट्टो, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और इंदर दत्त लखनपाल शामिल हैं. बआपको बता दें कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक थे| बाकी तीन सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा है.
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क्रॉस वोटिंग के चलते जीती बीजेपी
विधायकों के क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई. जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार गए. इसके बाद पार्टी अध्यक्ष ने इन छह विधायकों को काउंटर सरेंडर कानून के तहत बाहर कर दिया. इसके बाद ये विधायक हाईकोर्ट पहुंचे. वॉक 18 को हिमाचल के 6 वंचित विधायकों की गुहार सुनेंगे.
वॉक 18 को हिमाचल के 6 निष्कासित विधायकों अपील पर सुनवाई करेंगे|